How To Register news Portal

न्यूज पोर्टल गवर्मेन्ट द्वारा रजिस्टर कराने के लिए शर्ते |

How To Register news Portal
How To Register news Portal

शुरूआती तौर पर सरकारी तामझाम के वगैर ही आप कार्य शुरू कर सकते हैं और अगर आपको प्रेस-कार्ड इस करना ही है तो इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय के निम्नलिखित नियमों की ओर दृष्टि डाल लीजिये:
वेबसाइट का कम से कम एक तिहाई कंटेंट संसथान के अपने संवाददातों द्वारा रिपोर्ट किया गया होना चाहिए.
प्रकाशन समूह अपने ऑनलाइन पत्रकारों को अपने लिए निर्धारित कोटा के अन्तर्गत स्थान देना
पेड सब्सक्राइबर्स वाली वेबसाइट को वरीयता दी जाएगी, हालाँकि इस हेतु ज़ोर नहीं दिया जायेगा
न्यूज एजेंसियों वाले नियम ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसियों पर यथावत लागू होंगे
न्यूज वेबसाइट का एनुअल रेवेन्यू कम से कम 20 लाख रूपये होना चाहिए और अगर किसी वेबसाइट का पार्ट न्यूज-सेक्शन है तो कुल वेबसाइट का रेवेन्यू सालाना ढाई करोड़ होना चाहिए.
वेबसाइट नियमित तौर पर प्रत्येक दिन कम से कम 6 बार अपडेट होनी चाहिए.
कंटेंट, सेवा, प्रमोशन, फाइनेंस या किसी अन्य मामले में न्यूज वेबसाइट भारतीय कानूनों से बंधी होगी
कम से कम 1 साल से वेबसाइट फंक्शन में रहना अनिवार्य है.
डोमेन नेम कम से कम भविष्य के 5 साल के लिए रजिस्टर होना चाहिए.
न्यूज वेबसाइट पर प्रतिदिन कम से कम दस हज़ार पेज व्यू होनी चाहिए, यानी महीने में 3 लाख बार आपकी वेबसाइट को देखा जाना चाहिए.
विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) की सहायता से आपकी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक की जा सकती है.
किसी भी साइबर क्राइम में इन्वोल्व होने पर प्रमाणन रद्द कर दिया जायेगा.

वेबसाइट  & एंड्राइड एप्लीकेशन के लिए
कॉल / व्हाट्सप्प -7000131032
Website-www.fragroninfotech.com